PM Sahari Awas Yojana: केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम शहरी आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। पीएम आवास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
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PM Sahari Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के तहत 2 उप-योजनाएं संचालित की जा रही हैं-
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना
योजना में देय लाभ
ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 1.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। वहीं शहरी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2024 लाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्तीय अनुदान के अलावा राज्य सरकार की ओर से 25,000/- रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
तो अब राजस्थान राज्य में योजना के लाभार्थियों को कुल 1 लाख 75 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को रहने लायक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के सभी लोगों के पास जीवन के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा और आवास उपलब्ध हो।
इस योजना के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों और कच्ची बस्तियों के स्थान पर नए पक्के मकान बनाकर लोगों को एक नया जीवन स्तर प्रदान करना चाहती है। इससे इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक और कुछ हद तक वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य इन परिवारों की जीवन जीने की कठिनाइयों को कम करना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है ताकि देश के विकास में इन लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
PMSAY का लाभ उठाने की पात्रता
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित की हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार पात्र माने जाते हैं-
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है।
- निम्न आय वर्ग (LIG): वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये के बीच है।
- मध्यम आय समूह-1 (MIG-1): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक है
- मध्यम आय समूह-2 (MIG-2): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिकतम 18 लाख रुपये तक है
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता दे रही है, न्याय आवास योजना के लिए यहां से करें आवेदन
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इन सभी श्रेणियों के अलावा सभी श्रेणियों के लिए कुछ पात्रता शर्तें लागू की गई हैं-
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- योजना के तहत परिवार की परिभाषा में आवेदक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि जिस क्षेत्र के लिए व्यक्ति आवेदन कर रहा है, वहां योजना लागू हो।
- इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आवेदक परिवार ने सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ऑनलाइन आवेदन करें
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in है। योजना में आवेदन करने के बाद आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी भी इसी पोर्टल के जरिए हासिल की जा सकती है।