PM Rojgar Protsahan Yojana:इस समय हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के कारण युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने के पीछे का लक्ष्य बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी के चलते सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। अगर आपको नहीं पता कि यह योजना क्या है तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।
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PM Rojgar Protsahan Yojana ऐसे करें आवेदन
बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना खास तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार नियुक्त व्यक्ति के ईपीएफ और ईपीएस का भुगतान करेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुई है। पहले यह सुविधा सिर्फ ईपीएस के लिए ही उपलब्ध थी। इस योजना के तहत सरकार 8.33% ईपीएस और 3.67% ईपीएफ का योगदान देती है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल नए रोजगार के लिए ही उठाया जा सकता है।
योजना से दोहरा लाभ मिलता है
इस योजना के दोहरे लाभ हैं, एक तरफ इस योजना के तहत नियोक्ता को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना के लागू होने से बेरोजगारी दर में कमी आएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना से देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
प्रतिष्ठान ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
प्रतिष्ठान के पास वैध एलआईएन नंबर होना चाहिए।
पंजीकृत प्रतिष्ठान के पास संगठनात्मक पैन होना चाहिए।
कंपनी या व्यवसाय के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए।
प्रतिष्ठान के लिए ईसीआर जमा करना अनिवार्य है।
1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।
प्रतिष्ठान के पैन और लिन नंबर का सत्यापन किया जाएगा।
नए कर्मचारी की जानकारी यूएएन डेटाबेस के माध्यम से सत्यापित की जाएगी।
आधार संख्या के साथ जुड़े यूएएन का भी सत्यापन किया जाएगा।
यह सत्यापन यूआईडीएआई या ईपीएफओ डेटाबेस से किया जाएगा।
नियुक्त व्यक्ति के बैंक विवरण का भी ईपीएफओ के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
सभी प्रकार के सत्यापन करने के बाद, संस्था को दी जाने वाली राशि की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी।
ईपीएफओ द्वारा एक प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई जाएगी जो श्रम और रोजगार मंत्रालय को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट देगी।
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प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना के लिए आवश्यक पात्रता
आवेदक भारत के किसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठान को ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
प्रतिष्ठानों के पास लिन नंबर होना चाहिए।
कर्मचारियों के आधार को यूएएन से जोड़ना अनिवार्य है।
कर्मचारियों का वेतन 15000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
LIN नंबर
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
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ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
होम पेज पर आपको आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा।
आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
अब आपको पूछे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
इस तरह आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।