दोस्तों अगर आप भी बिहार के किसान हैं तो हम आपके लिए एक अच्छी योजना की जानकारी लेकर आए हैं, यह योजना बिहार के सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है जिसका नाम है “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” जिसमें किसानों को खरीफ फसल के लिए 20,000 तक की सहायता मिलती है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है।
तो अगर आप भी किसान हैं और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब तक लिया जाएगा, साथ ही बिहार राज्य फसल सहायता योजना से आपको क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है, आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Contents
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 Overview
Post Type | Sarkari Yojana/ Govt Scheme/ सरकारी योजना |
Scheme Name | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
Departments | बिहार सहकारिता विभाग |
Benefit | 7,500/- to 20,000/– |
Apply Mode | Online |
Years | 2024-25 |
Online Start From | Started |
Last Date | 31 October 2024 |
Official Website | dbtagriculture.bihar.gov.in |
बिहार फसल सहायता योजना भारत के बिहार राज्य में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सरकारी योजना है। बिहार फसल सहायता योजना किसानों को उनकी फसलों के नुकसान पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, बर्फबारी, ओलावृष्टि आदि के कारण हो सकती है।
बिहार फसल सहायता योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदा के आधार पर अपनी फसल के नुकसान के लिए वित्तीय मदद पाने का मौका मिलता है, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो सकता है। इस योजना के तहत, आवेदकों की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उनके क्षेत्र की स्थिति की जांच की जाती है और उनके द्वारा दावा किए गए नुकसान की गणना की जाती है। इसके आधार पर वित्तीय मदद दी जाती है जो किसानों के लिए मददगार साबित होती है।
Bihar Ration Card EKYC Last Date 2024 : अब किसी भी राज्य में कराए e-kyc अंतिम तिथि बढ़ गया
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके तहत विभिन्न प्रकार की फसलों के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें। इसके तहत आवेदन कब से और कब तक स्वीकार किए जाएंगे, इसकी तारीखें इस लेख में विस्तार से दी गई हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस लेख में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
अगहनी धान:- राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचलों की सभी कवर की गई ग्राम पंचायतें।
भदई मक्का:- राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचलों की सभी कवर की गई ग्राम पंचायतें।
भदई सोयाबीन – 3 जिलों (बेगूसराय, समस्तीपुर एवं खगड़िया) में
अगहनी आलू :- 12 जिलों (पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना एवं सीवान) में
अगहनी बैंगन :- 12 जिलों (समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगुसराय, पटना एवं बांका) में
अगहनी टमाटर: – 05 जिलों में (समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली और पटना)
अगहनी गोभी:- 12 जिलों में (समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया और बेगुसराय)
आवेदन की तिथियाँ
कार्यक्रम -महत्वपूर्ण तिथि
ऑनलाइन प्रारंभ फॉर्म -पहले ही शुरू हो चुका है
ऑनलाइन अंतिम तिथि -31 अक्टूबर 2024
फसल कटाई प्रयोग का संपादन एवं उसके परिणामों की ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्टि तथा पात्र ग्राम पंचायतों का चयन – 15 फरवरी 2025
चयनित ग्राम पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के आवेदक किसानों द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि – 15 मार्च 2025
सहायता राशि का भुगतान – मार्च/अप्रैल 2025
योजना का लाभ
(क) सीमांत उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक की हानि होने पर, 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर के लिए कुल 15,000 रुपये की सहायता अनुमन्य है।
(ख) सीमांत उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से अधिक की हानि होने पर, 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर के लिए कुल 20,000 रुपये की सहायता अनुमन्य है।
किसे मिलेगा लाभ
रैयत किसान:- ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करते हैं।
गैर-रैयत किसान:- ऐसे सभी किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं।
रैयत एवं गैर रैयत किसान:- ऐसे किसान जो अपनी रैयत भूमि के साथ-साथ अन्य रैयतों की भूमि पर भी खेती करते हैं
महत्वपूर्ण दस्तावेज
रैयत किसान:-
अद्यतित भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद
स्वघोषणा पत्र
गैर रैयत किसान:-
स्वघोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणियों के किसान:-
अद्यतित भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद
स्वघोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
आवेदन का माध्यम
पहला तरीका:- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से।
दूसरा तरीका:- ई-सहकारिता मोबाइल ऐप के माध्यम से (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)।
तीसरा तरीका:- कॉल सेंटर (सुगम) पर फोन के माध्यम से – (टोल फ्री नंबर:- 18001800110)
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा।
- वहां जाने के बाद आपको ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प पर जाना होगा,
- जहां आपको इसके लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा।
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- जहां से आप इस योजना के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं!