Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025:यह लेख बिहार महिला सहायता योजना 2025 के बारे में बताता है। अगर आप बिहार में रहने वाली महिला हैं तो इस लेख को आखिरी तक देखें। यह लेख अल्पसंख्यक मुस्लिम/परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना के बारे में बताता है। अगर आप इसके बारे में स्तर से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जिसका सीधा लिंक नीचे दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार से परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को काफी फायदा होने वाला है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार द्वारा हाल ही में अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला सहायता योजना शुरू की गई है। ऐसी महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं उन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है या उनका तलाक हो गया है तो ऐसी महिलाओं को इस योजना के तहत अधिकतम ₹25000 तक की सहायता मिलेगी। इसके लिए आवेदन कैसे करना है, कौन आवेदन कर सकेगा, यह सारी जानकारी इस पेज पर नीचे दी गई है।
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Contents
- 1 Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 Overview
- 2 अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना क्या है। यहां जानें:-
- 3 बिहार महिला सहायता योजना 2025 का उद्देश्य
- 4 बिहार महिला सहायता योजना के लाभ
- 5 बिहार महिला सहायता योजना के लिए पात्रता
- 6 बिहार महिला सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 7 बिहार महिला सहायता योजना
- 8 बिहार महिला सहायता योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
- 9 link
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना |
विभाग का नाम | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थ | मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला |
आधिकारिक वेबसाइट | minoritywelfare.bih.nic.in |
साल | 2025 |
आवेदन का प्रकार | Offline Form |
सहायता / लाभ | अधिकतम 25,000 रुपये तक |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | कोई तिथि निर्धारित नहीं है। |
अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना क्या है। यहां जानें:-
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार बिहार की अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के लिए महिला सहायता योजना लेकर आया है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2006-07 में की गई थी।, इस योजना का नाम अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना है। यह योजना उन ओवैसी महिलाओं के लिए लाई गई है जिनके पति उन्हें छोड़ गए हैं और उनका तलाक हो गया है, तो वे इसके खिलाफ खड़ी हो सकेंगी। इसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा, जिसकी जानकारी इस पेज पर नीचे दी गई है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अधिसूचना या आधिकारिक अधिसूचना देखें।
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बिहार महिला सहायता योजना 2025 का उद्देश्य
अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना लाने का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके पति उन्हें छोड़ गए हैं या महिला का तलाक हो गया है। ऐसी महिलाओं को अक्सर आर्थिक तंगी और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ताकि वे काम करके आत्मनिर्भर बन सकें और अपना जीवन चला सकें, इसीलिए यह योजना लाई गई है।
बिहार महिला सहायता योजना के लाभ
योजना के तहत महिलाओं को ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बिहार महिला सहायता योजना के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
परित्यक्त/तलाकशुदा होना
पति द्वारा 02 वर्ष से अधिक समय से परित्यक्त होना
पति का मासिक आधार पर पूर्ण रूप से विकलांग होना।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
वार्षिक आय 4,00,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
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बिहार महिला सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड।
तलाक प्रमाण पत्र।
पति द्वारा परित्याग का प्रमाण (यदि लागू हो)।
आय प्रमाण पत्र।
बैंक खाता विवरण।
निवास प्रमाण पत्र।
बिहार महिला सहायता योजना
आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की जांच की जाएगी। यदि आवेदक पात्र पाई जाती है, तो स्वीकृत सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यह राशि RTGS या DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाती है।
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बिहार महिला सहायता योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
महिलाओं को सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वहां इस योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
अब आवेदन पत्र पर दी गई सभी जानकारियों को पेन से सही-सही भरें।
आवेदन पत्र के साथ फॉर्म के पीछे दिए गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
अब आपको यह फॉर्म अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसका सत्यापन किया जाएगा और यदि आप पात्र पाई जाती हैं, तो आपको लाभ मिलेगा।